राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2025- निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु जारी किए कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

राज्य की 6759 ग्राम पंचायतों का 05 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 में तथा 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो चुका है। साथ ही 3847 ग्राम पंचायतों का 05 वर्षीय कार्यकाल सितम्बर- अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है जिनके आम चुनाव होने है। इसी संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा SBC W.P. No. 3422/2025 महावीर प्रसाद गौतम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्धारित समयावधि में आम चुनाव कराये जाने के संदर्भ में टिप्पणी की गई है। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19 (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2025 के संदर्भ में करवाया जाएगा।

सामान्य निर्देश :-

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-18 (2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा-18 (2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 (5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18 (6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है !

 

 

 

 

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