भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी किए जाने के बाद एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित लगभग सभी बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं. एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है. ठीक-ठाक ब्याज और पैसा डूबने का खतरा न होने के कारण इसमें बड़ी संख्या में लोग पैसे लगाते हैं. लेकिन, अब ब्याज दरें घटने से निवेशक चिंतित हैं. एफडी की ब्याज दर भले ही कम हो गई हो, लेकिन एक जगह अब भी आपको मोटा ब्याज मिल सकता है. पैसा भी सुरक्षित रहेगा और टैक्स बेनेफिट भी मिलेंगे. हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की. बहुत से लोगों का मानना है कि यह टैक्स बचाने और रिटायरमेंट के लिए एक छोटी-मोटी रकम जोड़ने का ही एक तरीका है. लेकिन, ऐसा नहीं है. पीपीएफ लॉन्ग टर्म में मोटा फंड बनाने में भी मदद करता है.
पीपीएफ के जरिए भी आप करोड़पति बन सकते हैं. PPF में निवेश की 15+5+5 रणनीति अपनाकर आप 25 साल में ही करोड़ों का फंड बना सकते हैं. खास बात यह है कि इस रकम पर मोटी पेंशन भी आपको मिलेगी. पीपीएफ के सरकारी योजना होने के कारण इसमें लगाया पैसा सुरक्षित तो है ही साथ ही एक स्टेबल और भरोसेमंद रिटर्न मिलता है.
PPF पर ब्याज
पीपीएफ पर इस समय 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. यह ब्याज हर साल कंपाउंड होता है. मतलब ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है. यही कंपाउंडिंग की ताकत PPF को इतना खास बनाती है. इसमें मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स-फ्री होती है. हर साल न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश आप पीपीएफ में कर सकते हैं.
हर महीने लगाएं 12,500 रुपये, बन जाओ करोड़पति
अगर आप हर महीने 12,500 रुपये पीपीएफ पर निवेश करते हैं तो साल भर में यह राशि 1.5 लाख रुपये पहुंच जाती है. इस स्कीम को 15 साल बाद दो बार 5-5 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो कुल 25 साल बाद आपके पास करीब 1.03 करोड़ रुपये का फंड हो सकता है. इसमें ब्याज से ही आपको 65 लाख रुपये मिलेंगे. अगर आपकी इनकम लिमिटेड है और आप हर महीने सिर्फ 4,585 रुपये ही जमा कर सकते हैं, तब भी आप PPF में निवेश जारी रखें तो करीब 35 साल में आप 1 करोड़ रुपये के मालिक बन सकते हैं.
15 साल तक PPF में निवेश करना जरूरी
PPF स्कीम का मूल पीरियड 15 साल होता है. 15 साल पूरे होने पर निवेशक के पास दो विकल्प होते हैं. पहला आप अपना सारा पैसा निकाल लें या फिर 5-5 साल के दो एक्सटेंशन ले लें. इन 10 सालों में बिना निवेश किए भी अपना पैसा छोड़ सकते हैं. अगर पैसा लगाना जारी रखते हैं तो और बड़ी रकम बनेगी.
PPF टैक्स छूट
अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स-फ्री होती है. यानी निवेश, ब्याज, और मैच्योरिटी तीनों पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है.