इस पर प्रश्नचिह्न लगाना अनुचित
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत राज चुनाव हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26-12-2025 इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि यह आदेश पिछले पंचायत चुनाव के समय जारी आदेश दिनांक 13-06-2019 की यथावत कॉपी है । दोनों आदेशों में एक शब्द का भी अंतर नहीं है। फिर भी कुछ परम प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं द्वारा इस पर प्रश्नचिह्न लगाया जा रहा है जो उचित नहीं है । मतदान दलों के सहायतार्थ बीएलओ, अध्यापिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि की ड्यूटी लगाई जाती है,आवश्यकता होने पर किसी भी परदानशीं महिला की पहचान के लिए उनकी मदद ली जा सकती है,आदेश दिनांक 26-12-2025 और विगत पंचायत चुनाव कालीन आदेश की प्रति अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण , अनुसंधान एवं व्याख्या के लिए संलग्न हैं।


















