शराब नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ED को मिली मंजूरी

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  शराब नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए ED को मिली मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। पिछले नवंबर में एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

अगले महीने, जांच एजेंसी ने वीके सक्सेना को लिखा, जिसमें कहा गया कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि केजरीवाल घोटाले के "सरगना और मुख्य साजिशकर्ता" थे।

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अपनी ओर से, आप प्रमुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि मामले में उनके और अन्य के खिलाफ जांच एजेंसी का आरोपपत्र अवैध है क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।

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केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए अब बंद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसोदिया सहित अन्य AAP नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियाँ पैदा कीं।

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केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे AAP की वरिष्ठ नेता आतिशी के शीर्ष पद पर बैठने का रास्ता साफ हो गया। इस बीच, शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 17 महीने बाद अगस्त 2024 में सिसोदिया जेल से बाहर आए।

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