राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फिर टली,

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  राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फिर टली,

भाजपा नेता मिश्रा ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा।

पांच साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, गांधी अदालत में पेश होने में विफल रहे, जिसके कारण दिसंबर 2023 में पीठासीन न्यायाधीश को उनकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी करना पड़ा। गांधी ने फरवरी 2024 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जुलाई 2024 को गांधी का बयान दर्ज किया गया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये के दो बांड पर जमानत दे दी। अदालत में अपनी उपस्थिति के दौरान, गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और आरोप लगाया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया।

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शुरुआत में 16 दिसंबर, 2024 को होने वाली सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी। 

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