डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर जज ने ये क्या फैसला दे दिया?
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नावविर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। उससे ठीक दस दिन पहले यानी 10 जनवरी को ये खबर आई कि उनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सरल शब्दों में कहे तो उन्हें सजा ये मिली है कि न उन्हें जेल जाना होगा, न जुर्माना भरना होगा और न ही उनपर कोई पेनाल्टी लगाई गई है। वैसे तो इस केस में अधिकतम चार साल की सजा सुनाई जा सकती थी और जुर्माना भी लग सकता था। ये आरोप 30 मई 2024 को ही साबित हो चुके थे। जिसके बाद सजा सुनाई जानी थी।
जज ने सजा सुनाते हुए क्या कहा
जज ने कहा कि ट्रंप को बगैर किसी शर्त के रिहा किया गया है। मतलब उन्हें सजा सुनाते हुए जज ने कहा है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए एकमात्र वैध सजा यही हो सकती है कि उन्हें बगैर किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। यह अपने आप में बहुत रोचक बात है कि जिस वक्त वह शपथ ले रहे होंगे और अमेरिका की जनता से वादा कर रहे होंगे कि वह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका में नियम कानून का पालन हो उसी वक्त वह एक अपराधी होंगे। यह पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा वो एक अपराधी के तौर पर शपथ लेगा और वो अपराधी साबित हो चुके हैं।
क्या था पूरा केस
ये हश मनी केस है। हश का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी को चुप कराने के लिए पैसे दे रहा हूं। उस पैसे को हश मनी कहते हैं। ट्रम्प पर आरोप ये थे कि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से एक पॉर्न स्टार स्टॉमी डेनियल्स को चुप कराने के लिए पैसे की डीलिंग की थी। स्टॉमी डेनियल्स के वकील के साथ डीलिंग 2016 में जब ट्रम्प जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे उसके कुछ वक्त पहले हुई थी। कंपनी के दौरान यह डीलिंग हुई थी ताकि वह चुप रहे और इसका डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा फायदा भी चुनाव में हुआ था। इस मामले में ट्रंप पर 34 चार्ज लगे थे। 30 मई 2024 को 12 जजों की ज्यूरी ने तब सभी मामलों में उन्हें दोषी लाया था। उसे वक्त यह था की पहली बार किसी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को दोषी करार दिया गया था। अब ऐसा है कि जो राष्ट्रपति बनने जा रहा उसे सजा सुनाई गई है।
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