ED ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूछताछ के लिए लालू यादव,

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजप्रताप यादव को तलब किया है। इस मामले में अब ईडी एक्शन मोड में आ गई है। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को साझा की है।
76 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को बुधवार को पटना में संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि उनके परिजनों को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाने हैं।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। इस मामले में प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। पिछले साल ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में प्रसाद के परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया गया था।
जांच इस आरोप से संबंधित है कि प्रसाद ने केंद्र में यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2004-2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के स्थानापन्नों की नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के अनुसार, उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले में "रिश्वत के तौर पर जमीन हस्तांतरित करने" के लिए कहा गया था, ईडी ने पहले एक बयान में कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है।
"लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों - राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव - जिन्हें ईडी के आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया था, ने उम्मीदवारों के परिवार से (जो भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के स्थानापन्न के रूप में चुने गए थे) मामूली रकम पर जमीन के टुकड़े प्राप्त किए। ईडी ने कहा है, "आरोपपत्र में नामित एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, जिसने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था।
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