मतदान का रिकॉर्ड रखने वाले फॉर्म को सार्वजनिक किया जाए?

By Desk
On
  मतदान का रिकॉर्ड रखने वाले फॉर्म को सार्वजनिक किया जाए?

मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग पर विचार-विमर्श करने को तैयार है और याचिकाकर्ताओं से 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ क्रमशः टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा 2019 में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जनहित याचिकाओं में चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उनसे मिलकर शिकायत पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। याचिकाकर्ता उनसे मिल सकते हैं और इस पर चर्चा की जा सकती है। तब सीजेआई ने कहा कि इस बीच, चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता (एनजीओ और सांसद) चुनाव आयोग के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं और चुनाव आयोग उनकी सुनवाई करेगा और इस बारे में पहले से सूचित करेगा। अभ्यावेदन 10 दिनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 

अन्य खबरें  भारत-न्यूजीलैंड ने साइन किए कई अहम समझौते...

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

No comments yet.

Latest News