समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा
पीआरजीआई- प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण ( पीआरपी ) पपुराना पीआरबी अधिनियम, 1867 निरस्त कर दिया गया है,
भारत सरकार ने राजपत्र में किया अधिसूचित
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम एक मार्च, 2024 से लागू हो गया है।
नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा पीआरजीआई
अब से पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 तथा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के अनुसार होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय- पीआरजीआई, जिसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था, नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा।
प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया*
https://www.chamaktarajasthan.in/media-webp/2024-03/सूचना-और-प्रसारण-मंत्रालय-02-03-2024.pdfhttps://www.chamaktarajasthan.in/media-webp/2024-03/प्रेस-एवं-आवधिक-पंजीकरण-अधिनियम, 2023-.pdf
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