रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका,

मुंबई । समय रैना के शो में विवादित टिप्पणी कर आलोचनाओं में घिरे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में दो सप्ताह में जांच पूरी हो जाएगी। लिहाजा, पासपोर्ट जारी करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग ठुकरा दी।
मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। तब तक इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई रोक जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील ने कहा कि पॉडकास्टर जांच में सहयोग कर रहे हैं, जहां भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वहां वह जाते हैं।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी कि वह "शालीनता और नैतिकता के मानकों" को बनाए रखेंगे।
इस बीच, 30 मार्च को एक पोस्ट शेयर कर रणवीर इलाहाबादिया ने प्रशंसकों को जानकारी दी कि वह नए पॉडकास्ट के लिए तैयार हैं।
रणवीर ने बताया कि यह दौर उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन दोस्तों से मिले सकारात्मक संदेशों और अपनों के साथ ने उनकी मदद की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशंसकों से वादा किया कि वह "अधिक जिम्मेदारी" के साथ कंटेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी धमकियों और विरोध में लिखे गए कई न्यूज आर्टिकल के बीच, मिले समर्थन और मैसेज ने उनका और उनके परिवार का बहुत साथ दिया।
उन्होंने कहा, "जीवन के सबसे बुरे पलों में ही आपको एहसास होता है कि केवल सफलता ही आपके साथ नहीं होगी, आपको असफलता का सामना भी करना पड़ेगा। तो आज मैं सिर्फ अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करूंगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए, जिन्होंने हमारी मदद की।
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