जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध बिल्डिंग की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

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जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध बिल्डिंग की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

जयपुर, 2 दिसंबर।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन ने बताया कि जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गोल्यावास वी.टी. रोड़ सावत्री विहार के भूखण्ड संख्या 48 में क्षेत्रफल करीब 45×62 फीट में ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम फ्लोर एवं द्वितीय मंजिल पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ  अवैध बिल्डिंग का निर्माण करने पर निर्माणकर्त्ता को दिनांक 25.10.2023 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी  कर अवैध निमार्ण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु अवैध निर्माणकर्त्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 01.12.2023 को जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 02.12.2023 को उक्त अवैध 03 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर गेटों पर ताले सील चपडी लगा कर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुए व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।

उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम प्रवर्तन अधिकारी जोन-पी.आर.एन.(साउथ), 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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