नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित निलंबित अधिकारी की पत्नी की जमानत याचिका खारिज

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   नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित निलंबित अधिकारी की पत्नी की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपित दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सीमा रानी खाखा की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने दो परिवारों के भरोसे को तोड़ा है। आरोपित को रिहा किया गया तो गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खाखा पर आरोप है कि नाबालिग लड़की के साथ नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती भी कर चुका है। इस मामले में खाखा को पुलिस ने 21 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया था और वह न्यायिक हिरासत में है। खाखा की पत्नी सीमा रानी पर लड़की का गर्भपात कराने के लिए उसे दवा देने का आरोप है।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की एक अक्टूबर 2020 में मौत हो गई थी जिसके बाद खाखा ने उसे अपने घर उसकी देखभाल के लिए बुला लिया था। पीड़िता खाखा को मामा कहकर बुलाती थी। खाखा की पत्नी ने पीड़िता को गर्भ हटाने वाली गोली खिलाई थी। दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) , 509, 506, 323, 313, और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। खाखा दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था। मामला सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया।
 

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