माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

By Desk
On
  माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

रांची । अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मुख्य आरोपित छोटू खलखो के सहयोगी अभिजीत कुमार पाड़ी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अभिजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित ने 31 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी।

26 जुलाई, 2023 को माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या रातू के दलादली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गयी थी। जमीन विवाद को लेकर हत्या करायी गयी थी। छोटू खलखो पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। घटना के बाद एसआइटी का गठन किया गया था। एसआइटी ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अन्य खबरें  देर रात दंतेवाड़ा पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, विधायक अटामी ने किया स्वागत

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Latest News

पुलिस मुख्यालय में मनाया गया नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह पुलिस मुख्यालय में मनाया गया नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह
जयपुर, 02 जनवरी।महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित नववर्ष स्नेह मिलन समारोह में समस्त...
जबर्दस्त लाइन-अप के साथ वापस आ रहा है दक्षिण एशिया का प्रीमियर पब्लिशिंग कॉन्क्लेव
सरकार बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर किसानों को उनका क्लेम दिलवाये-गहलोत 
केजरीवाल का दावा- कृषि कानूनों को पिछले दरवाज़े से दोबारा लागू करने की तैयारी में केंद्र
आखिर क्यों इतनी अहमियत दे रही मोदी सरकार?
पाकिस्तान जीतेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब
सिडनी टेस्ट से पहले कंगारू टीम के कप्तान पैट कमिंस ने खेला माइंड गेम