माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

By Desk
On
  माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

रांची । अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मुख्य आरोपित छोटू खलखो के सहयोगी अभिजीत कुमार पाड़ी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अभिजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित ने 31 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी।

26 जुलाई, 2023 को माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या रातू के दलादली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गयी थी। जमीन विवाद को लेकर हत्या करायी गयी थी। छोटू खलखो पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। घटना के बाद एसआइटी का गठन किया गया था। एसआइटी ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

Read More serial blast in lebanon leaves more than 1000 injured including /लेबनान में सीरियल ब्लास्ट, ईरान के राजदूत समेत 1000 से ज्यादा घायल

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

Latest News

 लेबनान में पेजर के बाद अब फटे रेडियो सेट, कई लोग घायल  लेबनान में पेजर के बाद अब फटे रेडियो सेट, कई लोग घायल
बेरूत: मंगलवार को लेबनान में पेजर में हुए सीरियल बलास्ट के बाद बुधवार को एक बार फिर वायरलेस डिवाइस में...
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया पीडब्ल्यूडी सेवा एप लॉंच
नवाचारों को अपनायें और आमजन के प्रति संवेदनशील बनकर काम करें -गौतम कुमार दक(सहकारिता मंत्री)
राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति-2024 लाएगी: मुख्यमंत्री
राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी मामलाः राजस्थान युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश विश्वभर में अग्रणी बनेः राष्ट्रपति
किसान दिवस में गूंजा ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुआ आने का मामला