1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को यह निर्णय लिया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले निजी और वाणिज्यिक वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए यह अनिवार्य है। इस निर्णय से यातायात की भीड़ को कम करने, कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और समग्र दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम (एनईटीसी) लॉन्च किया था जो आरएफआईडी तकनीक पर आधारित फास्टैग के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह प्रदान करता है। ऐसा ईंधन, समय और प्रदूषण बचाने और यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि शुल्क प्लाजा में सभी लेन (प्रत्येक तरफ एक लेन को छोड़कर) को 1 दिसंबर 2019 तक 'शुल्क प्लाजा के फास्टैग लेन' के रूप में घोषित किया जाएगा। एनएचएआई ने सभी शुल्क प्लाजा को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली से सुसज्जित किया है।
फास्टैग के फायदे
FASTag की उपलब्धता में आसानी के लिए, NHAI ने MyFASTag APP लॉन्च किया है, जिससे POS के स्थान और NHAI/अन्य वॉलेट या बैंक खातों के साथ चार्जिंग/लिंकिंग के साथ-साथ FASTag के बारे में सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। FASTags का उपयोग टोल प्लाजा पर निर्बाध यात्रा और लेनदेन के लिए किया जाता है। FASTags के कार्यान्वयन के साथ, प्लाजा पर प्रतीक्षा समय काफी कम हो जाता है। यह ऑटो-नवीनीकरण सुविधा के साथ आता है।
भ्रम से बचने और सटीक टोल संग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रति वाहन केवल एक फास्टैग की अनुमति है। बिना FASTags वाले वाहनों को दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है, जबकि FASTags वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।
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