*8 साल पुराने दुष्कर्म केस में, पादरी बजिंदर दोषी करार; 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला
गौरव शर्मा चंडीगढ़: पंजाब की मोहाली जिला कोर्ट ने 8 साल पुराने दुष्कर्म केस में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है. उन पर एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप था. यह मामला पिछले कई सालों से अदालत में चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पादरी को दोषी ठहराया है. हालांकि, इस मामले में शामिल अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है.
कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने कहा, ''उन्हें आज इंसाफ मिल गया. इस मुकदमे को लड़ने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सच की जीत हुई.''
1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा
मोहाली कोर्ट ने फिलहाल पादरी बजिंदर की सजा का ऐलान नहीं किया है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है. पीड़ितों ने मांग की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे.
पीड़िता ने बताया कि न्याय पाने के लिए उसे कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा. उसने कहा कि अगर सही तरीके से कानून का सहारा लिया जाए, तो देर से ही सही, इंसाफ जरूर मिलता है.
*पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ अब मारपीट का मामला दर्ज*
पंजाब पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत के आधार पर स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा महिला को थप्पड़ मारते हुए और उससे बहस करते हुए देखा गया था।
मोहाली पुलिस ने 35 वर्षीय महिला द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय में शिकायत किए जाने के बाद दर्ज हुए मामले की जांच शुरू की। वह मंगलवार को मुल्लांपुर में पुलिस के समक्ष पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया।
पुलिस के अनुसार, एक अलग मामले में 28 फरवरी को 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर सिंह (42) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
*राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुई पीड़िता*
25 मार्च पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला मंगलवार को यहां राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पंजाब में जालंधर के रहने वाले स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी बजिंदर सिंह (42) के खिलाफ 22-वर्षीय महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न का मामला 28 फरवरी को दर्ज किया गया था।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह उसे संदेश भेजता रहता था और प्रत्येक रविवार को चर्च के एक कमरे में उसे अकेले बैठाता था तथा इस दौरान वह उसे गलत तरीके से छूता था।
पुलिस ने पादरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।
एनसीडब्ल्यू के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मामले की सुनावई के लिए महिला (पीड़िता) आयोग के समक्ष उपस्थित हुई।
एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सात मार्च को कहा था कि आयोग ने इस मामले में पंजाब पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा था, ‘‘पंजाब के एक पादरी से जुड़ा हुआ मामला बहुत गंभीर और चिंताजनक है। जिस तरह से महिला का यौन उत्पीड़न किया गया, वह बेहद चिंताजनक है। हमने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और पंजाब पुलिस से पूछा है कि वे इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे।’’
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