शिक्षा के अलावा अन्य विभागों में 10 दिनों के लिए हटा तबादलों से प्रतिबंध !
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटा दी है. हालांकि, तबादला नीति के अंतिम रूप में आने तक तबादले पुरानी नीति के आधार पर ही किए जाएंगे. यह रोक केवल दस दिन के लिए हटाई गई है, जिसके कारण अब राज्य में तबादलों का सिलसिला शुरू होगा. हालांकि, इस आदेश में शिक्षा विभाग के तबादले शामिल नहीं हैं !
10 दिन के लिए हटी रोक : प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगी पूर्ण रोक को हटा लिया गया है. यह आदेश उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की बात है, जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे. आदेश में कहा गया है कि 4 जनवरी 2023 और 15 जनवरी 2023 से लागू किए गए स्थानान्तरण प्रतिबंध को शेष विभागों के लिए 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक हटा लिया गया है. हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले पर यह रोक बरकरार रहेगी
इस आदेश के तहत 8 जनवरी 2024 से निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध जारी रहेगा. ऐसे कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा.लंबे समय हो रही थी रोक हटाने की मांग :बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के समय से तबादलों पर रोक लगी हुई थी, जिसे भजनलाल सरकार ने गठन के साथ फरवरी 2024 में दस दिन के लिए हटाई थी. प्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विधायकों की ओर से लंबे समय से रोक हटाने की मांग की जा रही थी. हालांकि, पहले ये माना जा रहा था कि प्रदेश की भजनलाल सरकार तबादला नीति लाने के बाद ही पॉलिसी के तहत तबादले करेगी, लेकिन तबादला नीति पर एक राय नहीं होने के चलते अभी तक पॉलिसी नहीं बन पाई है. बताया जा रहे है की दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में तबादलों को लेकर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल की सहमति के बाद बिना पॉलिसी तबादला करने पर सहमति बन गई थी.
शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले :आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग ने तबादलों को लेकर ये आदेश लागू नहीं होगा. आदेश में कहा गया है कि राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभागों के लिए 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए लागू होगा. बता दें कि राज्य सरकार ने करीब 11 से राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई थी. इसके बाद से अति आवश्यक तबादलों पर उच्चस्तरीय अनुमति के बाद ही तबादले हो रहे थे. सरकार ने अब 11 महीने बाद इन तबादलों से रोक हटा दी है. अब शिक्षा विभाग को छोड़ सभी विभागों के तबादले हो सकेंगे !
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