अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई होगी, नहीं चलेगा पीपी एक्ट का बहाना : जिलाधिकारी
देहरादून । जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज ऋषिपर्णा सभागार में राजस्व और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए और पीपी एक्ट के तहत अतिक्रमणों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पीपी एक्ट अतिक्रमण पर कोई बहाना नहीं स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक्ट सरकारी भूमि पर लागू नहीं होता, बल्कि यह केवल भवनों पर लागू होता है। किसी भी विभाग को पीपी एक्ट का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से 21 दिन के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचलित पीपी एक्ट के मामलों को निस्तारित करने की हिदायत दी और अगले बैठक में इन मामलों को न देखने की चेतावनी दी।सविन बंसल ने सभी विभागों को सरकारी भूमि पर चिह्नित अतिक्रमण को 15 जनवरी से पहले हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भूमि विवादों का समाधान तेजी से करें और सुनिश्चित करें कि विभागों की भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य समय पर पूरा हो।उन्होंने यह भी कहा कि विभागों को अपने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का अद्यतन डेटा सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का कार्य शीघ्र पूरा करें, ताकि सरकारी संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और इसके लिए समयबद्ध योजना तैयार की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस दौरान प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, नगर निगम देहरादून के अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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