जबरन वसूली मामले में वाल्मिक कराड को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत,
महाराष्ट्र के बीड की एक अदालत ने मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिन्हें सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। कराड को उनकी एसआईटी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो लिंक के माध्यम से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम ने उसकी आगे की हिरासत की मांग नहीं की।
अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, हत्या के पीड़ित के भाई धनंजय देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले में किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आतंक का माहौल बनाया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कराड के वकीलों द्वारा किए गए एक आवेदन के जवाब में, अदालत ने उन्हें जेल में रहते हुए एक सीपी मशीन का उपयोग करने की अनुमति दी, जो स्लीप एप्निया के इलाज में मदद करती है। स्लीप एपनिया एक ऐसा विकार है जिसके कारण नींद के दौरान सांस बार-बार रुकने और शुरू होने लगती है। अधिकारी ने बताया कि वह खांसी, सर्दी और बुखार से पीड़ित थे और उन्हें जांच के लिए सुबह सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर थे। कराड पर 14 जनवरी को सख्त मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उसे 22 जनवरी तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया।
मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण, अत्याचार और हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि देशमुख ने एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर जबरन वसूली के प्रयास का विरोध करने की कोशिश की थी। कराड को मूल रूप से जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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