राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखा
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में आरोपियों को 1 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मकोका मामले में अंतरिम जमानत के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की याचिका पर सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि क्योंकि मामले में अंतरिम जमानत के लिए भी दोहरी शर्तों की पड़ताल करने की आवश्यकता है, इसलिए उनकी नियमित जमानत पर फैसला किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा जब अंतरिम जमानत के लिए भी दोहरी शर्तें पूरी करनी होंगी, तो हमें इस पर अंतिम रूप से विचार करना चाहिए। अदालत ने सुनवाई 28 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।
पुलिस का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वकील ने कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विभाजित फैसले के मद्देनजर बाल्यान की याचिका पर फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है। बाल्यान के वकील ने फिर भी अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मकोका के तहत कोई अपराध नहीं बनता।
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