नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने पर कार्रवाई

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   नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने पर कार्रवाई

बीकानेर। नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि पूगल के कृष्णनगर क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी देवराज सिंह पर बीकानेर पंचायत समिति के मूंडसर पदस्थापन के दौरान नियम 157(1) के तहत पट्टे जारी करने का आरोप था। यह शिकायत पंचायत समिति में प्राप्त हुई थी।

जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 22 जनवरी को देवराज सिंह को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जवाब में उन्होंने यह साबित नहीं किया कि पट्टे नियमों के अनुसार जारी किए गए थे। इस बात का स्पष्ट संकेत था कि खाली भूमि पर नियम विरुद्ध पट्टे दिए गए थे। इसके मद्देनज़र देवराज सिंह के खिलाफ गंभीर अनियमितता के आरोप में कार्यवाही की गई और उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 1658 के तहत निलंबित किया गया। उनका मुख्यालय अब पंचायत समिति खाजूवाला रहेगा।

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इसके अलावा, नापासर-जसरासर हाइवे पर ग्राम पंचायत की भूमि पर भी नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में सरपंच केसरमल मूंड के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

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