आरोपी ने मुंबई सेशन कोर्ट में दायर की जमानत याचिका,

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   आरोपी ने मुंबई सेशन कोर्ट में दायर की जमानत याचिका,

मुंबई । बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, सैफ अली खान पर यह हमला 16 जनवरी की सुबह हुआ था, जब आरोपी ने कथित तौर पर सैफ के बांद्रा स्थित घर में उनके सबसे छोटे बेटे जेह के कमरे से घुसकर हमला किया था।

अभिनेता को कई जगह चोट आई थी। अपनी चोटों के बावजूद सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ खुद ही अस्पताल पहुंचे थे।

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शरीफुल इस्लाम शहजाद ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई थी और उन्होंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है।

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उनकी कानूनी टीम का कहना है कि चूंकि सारे सबूत पहले से ही पुलिस के पास हैं, इसलिए उनसे छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं है इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

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फिलहाल अभी यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, यह मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक बार पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी, तो मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने सैफ के घाव से 2.5 इंच का चाकू निकाला था। अभिनेता को छह चाकू के घाव लगे थे, जिनमें से दो गंभीर थे, क्योंकि वे उनकी रीढ़ के पास लगे थे।

यह घटना 16 जनवरी की सुबह 2:15 बजे हुई, जब कथित तौर पर आरोपी ने घर में घुसकर घरेलू सहायक पर हमला किया और फिर जब सैफ ने बीच-बचाव किया तो उन पर भी चाकू से हमला कर दिया गया।

सैफ को जेह के कमरे से शोर सुनकर होश आया था, जहां उन्होंने आरोपी को घरेलू सहायक के साथ बहस करते हुए देखा था। स्टाफ की रक्षा करने की कोशिश करते हुए सैफ ने हमलावर का सामना किया था।

जांच से पता चला कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने अमीर व्यक्ति को लूटने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपनी मां का इलाज करवा सके।

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