पिलानी कस्बे में पेयजल व्यवस्था में अनियमितताओं पर दो कनिष्ठ अभियन्ता व एक फिटर निलंबित
जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर पिलानी कस्बे में पेयजल व्यवस्था तथा शहरी जल योजना में अनियमितता तथा लापरवाही बरतने पर विभाग ने शुक्रवार को दो कनिष्ठ अभियंता एवं एक फिटर को निलंबित कर दिया है।
राज्य के जलदाय मंत्री के निर्देश पर हुई विभागीय जांच में पाया गया कि शिव कॉलोनी में स्थित दो नलकूपों में पेयजल आवक कम हो जाने से सूखा घोषित करने के लिए कनिष्ठ अभियंता अधिकृत नही था। इसके बाद भी कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार ने दोनों नलकूपों को सूखा घोषित करने एवं मोहल्ले की कमेटी के माध्यम से मोटर पम्प बदलवाकर नलकूप से पेयजल आपूर्ति करने की शिकायत को सही पाया गया था। इसी आधार पर विभाग ने कनिष्ठ अभियन्ता प्रदीप कुमार को निलंबित किया है।
जानकारी के अनुसार इसी तरह वार्ड नं. 30 व 31 लोहारू रोड, पिलानी में मोहल्ला कमेटी के खर्च पर दो नलकूप निर्मित करवाकर चालू किये जाने की शिकायत सही पाई जाने पर विभाग ने कनिष्ठ अभियंता सोनू कुमार को निलंबित किया है। इस कनिष्ठ अभियंता पर आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने और वार्ता में शालीनता न बरतने के भी आरोप सही पाए गए। एक अन्य प्रकरण की विभागीय जांच में शिव कॉलोनी में पुराने वाल्व के अधिक गहराई पर होने एवं सीसी रोड के नीचे दबे होने के कारण वाल्व को हटाने के तथ्य को जांच रिपोर्ट में सही पाये जाने पर महताब सिंह फिटर को भी निलंबित किया है।
उल्लेखनीय है कि जलदाय मंत्री ने विगत 6 सितंबर को विभागीय अधिकारियों की बैठक पिलानी कस्बे में ली गई। जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं आमजन द्वारा उक्त कार्मिकों की लिखित में शिकायत की थी। जिस पर जलदाय मंत्री ने विभागीय जांच के उपरान्त निलम्बित करने के निर्देश दिए थे।
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