कोर्ट ने दी बृजभूषण सिंह को पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति

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  कोर्ट ने दी बृजभूषण सिंह को पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति

नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपित और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अपने पासपोर्ट का एक साल के लिए नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस की अर्जी पर इस मामले के शिकायतकर्ता नंबर 1 को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया। दिल्ली पुलिस की अर्जी का बृजभूषण सिंह की ओर से विरोध किया गया। आज इस मामले में शिकायतकर्ता नंबर 3 का बयान दर्ज होना था लेकिन वो उपलब्ध नहीं थीं, जिसकी वजह से उनकी बयान दर्ज नहीं किया जा सका। आज कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता नंबर 3 दो महीने के लिए देश से बाहर हैं, क्योंकि अगले महीने एक चैंपियनशिप होनी है, जिसकी तैयारी के लिए वो देश से बाहर हैं।

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इससे पहले 14 अक्टूबर को इस मामले में एक गवाह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। छह अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी रश्मि का बयान दर्ज किया गया था। रश्मि का बृजभूषण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रास-एग्जामिनेशन किया था। 26 जुलाई से कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल शुरू किया था। 26 जुलाई को कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल के बयानों को दर्ज किया।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। बृजभूषण सिंह की ओर से 18 अप्रैल को याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर, 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। कोर्ट ने 7 जुलाई, 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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