गुलफिशां फातिमा की याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

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   गुलफिशां फातिमा की याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में जमानत की मांग करने वाली गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, जमानत याचिका पर तय तारीख पर सुनवाई की जाए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले पर विचार किया। 

याचिका स्वीकार होते ही न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि सह-अभियुक्त शरजील इमाम द्वारा दायर इसी तरह की रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय से जमानत अर्जी पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में और इस पीठ द्वारा तय किये गये फैसले में भिन्नता है। उन्होंने कहा कि यह महिला (याचिकाकर्ता) चार साल और 7 महीने से अंदर है। 24 तारीखों पर पीठ को स्थगित कर दिया गया क्योंकि पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अन्य 26 तारीखों पर कोई दलील नहीं सुनी गई और मामले को बस स्थगित कर दिया गया। दो अलग-अलग तारीखों पर दलीलें सुनी गईं, आदेश सुरक्षित रखा गया। 

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सिब्बल ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है। 'मुझे यहां जमानत चाहिए।' सिब्बल ने मुकदमे में देरी और याचिकाकर्ता के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत के लिए दबाव डाला। जब पीठ ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय से मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है, तो सिब्बल ने कहा, "यह फिर से चलेगा...बोर्ड के पास पहुंचने पर मामला स्थगित हो जाता है। किसी को 4 साल और 7 साल तक रखने का क्या मतलब है?

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