समीक्षा बैठक में लोकहित को प्राथमिकता देने का निर्देश
वाराणसी । उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने रविवार को जन सूचना अधिकारियों को अपील और शिकायत के अंतर की बारीकियों को समझाया। उन्होंने कहा कि जन सूचना जनता का अधिकार है। और आप सभी का दायित्व संविधान की भावना के अनुरूप कार्यवाही करना है। राकेश कुमार सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए। नियत तय अवधि 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
सूचना अधिकार कानून का उद्देश्य सद्भावनापूर्वक व सकारात्मक सोच के साथ सूचना प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आयोग स्तर से पुराने लंबित वादों का निस्तारण तेजी से किया गया है , लेकिन जनपद स्तर पर जागरूकता के अभाव में बहुत से वादों का निस्तारण नहीं हो पाता है, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा होता है, जिसे दूर करने की जरूरत है। इसीलिए बिना वजह वादों को लंबित न रखें और वादों का तय समय पर निस्तारण कराएं।
सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में गहनतापूर्वक जानकारी देते हुए उन्होंने सूचना अधिकार के विधिक पहलुओं से भी अफसरों को अवगत कराया। उन्होंने सेक्शन 8,9 के संबंध में अधिकारियों से पूछ ताछ करने के साथ ही कहा कि सभी जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के टेबल पर नेम प्लेट लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं तो फिर उसका पालन भी होना चाहिए। वादी द्वारा मांगी गई सूचना देने में वही भाव रखें जो यदि खुद के द्वारा इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना की प्राप्ति की अपेक्षा में रहता है।
Comment List