लोकसभा आम चुनाव-2024 द्वितीय चरण के लोकसभा क्षेत्रों में 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से थमेगा प्रचार-प्रसार

On
लोकसभा आम चुनाव-2024 द्वितीय चरण के लोकसभा क्षेत्रों में 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से थमेगा प्रचार-प्रसार

 

जयपुर, 23 अप्रैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के द्वितीय चरण में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां 24 अप्रैल शाम 6 बजे से थम जाएंगी। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

अन्य खबरें  स्वच्छ भारत मिशन के पैसे का दुरुपयोग हुआ तो व्यक्तिगत वसूली होगी: पंचायती राज मंत्री

गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126  के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 24 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। 

अन्य खबरें  देश को नुकसान पहुंचाने वाले तेजी से बढ़ रहे : शिक्षा मंत्री दिलावर

इन 48 घंटों की कालावधि के दौरान

अन्य खबरें  क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर: शहर भर के विभिन्न चर्च में होगी प्रार्थना

1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
2. द्वितीय चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा।
3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित  करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।
4. कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। 
5. राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
6. इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। 
7. इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा।  
8. प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। 
9. राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।  साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।  एग्जिट पोल पर यह प्रतिबन्ध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा।

निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए।

About The Author

Post Comment

Comment List

Latest News

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हुआ निधन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हुआ निधन
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखीरी सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री...
बीकानेर रेल मंडल पर यात्रियों एवं व्यापारियों काे नई सौगात : तीव्र गति से हो रहा दोहरीकरण कार्य
राष्ट्रीय अश्व अनुसन्धान केंद्र को लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार
बीकानेर बंद सफल : खेजड़ी के पेड़ काटने और सरकार की ओर से कोई नीति नहीं बनाने का विराेध
राज्य सरकार साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए सिख समाज को आवंटित करेगी जमीन : मुख्यमंत्री भजनलाल
वनवासी कल्याण आश्रम के स्थापना दिवस पर ट्रैकसूट और साड़ियां वितरित
ट्रोला चालक ने बाइक सवार मजदूरों को उड़ाया : एक का सिर कुचला, दूसरा उछल कर गिरा